सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी परीक्षा स्थगित करने की याचिका खारिज की, 11 अगस्त को ही होगा एग्जाम
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी परीक्षा को स्थगित करने या फिर से शेड्यूल करने की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा अपनी निर्धारित तिथि 11 अगस्त को ही आयोजित की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से परीक्षा को स्थगित करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की थी। यह आरोप लगाते हुए कहा गया है कि उम्मीदवारों को असुविधाजनक स्थानों पर परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं और परीक्षा के शिफ्ट्स के बारे में कोई साफ जानकारी नहीं दी गई है।
तो दो लाख अभिभावक हो जाएंगे परेशान
मुख्य न्यायाधीश ने याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “हम परीक्षा को स्थगित कैसे कर सकते हैं? यदि हम इसे टालने का आदेश देते हैं, तो दो लाख छात्र और चार लाख अभिभावक परेशान हो जाएंगे। हम इतने सारे उम्मीदवारों के करियर को खतरे में नहीं डाल सकते।” उन्होंने यह भी कहा कि अदालत किसी नई शिक्षा नीति को लागू नहीं कर सकती और यह आदर्श स्थिति नहीं है जहां सब कुछ सही हो।
11 अगस्त को ही होगी परीक्षा
पिछले हफ्ते, याचिकाकर्ता विशाल सोरेन और अन्य की ओर से अधिवक्ता अनस तनवीर ने तत्काल सुनवाई की मांग की थी। नीट पीजी परीक्षा पहले 23 जून को आयोजित होनी थी, लेकिन कथित अनियमितताओं के कारण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे स्थगित कर दिया था। अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि परीक्षा को फिर से शेड्यूल नहीं किया जाएगा और 11 अगस्त को ही आयोजित होगी, जिससे लाखों उम्मीदवारों को राहत मिली है।