आरबीआई ने रद कर दिया पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस, ग्राहकों की रकम फंसी
जमशेदपुर : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इस बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद बैंक के ग्राहक परेशान हैं। उन्हें लग रहा है कि उनकी रकम फंस गई है। बैंक के जमाकर्ता अब सिर्फ पांच लाख रुपए ही निकाल सकेंगे।
गौरतलब है कि आरबीआई देश के सभी बैंकों पर नजर रखती है। जब भी कोई बैंक नियमों की अनदेखी करता है तो आरबीआई उस पर जुर्माना लगाती है। मामला संगीन होने पर आरबीआई उसका बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। इसी कड़ी में आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक के पास बैंक चलाने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है। बैंक की कमाई की संभावना भी नजर नहीं आ रही है। आरबीआई का कहना है कि उत्तर प्रदेश के कॉर्पोरेशन कमिश्नर और को-ऑपरेटिव सोसायटीज के रजिस्ट्रार बैंक को बंद करने और एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करेंगे।
प्रत्येक जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी डीआईसीजीसी से सिर्फ 5 लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि पाने का हकदार होगा। आरबीआई ने कहा है कि पूर्वांचल को-ऑपरेटिव बैंक के डेटा के अनुसार लगभग 99.51 फीसदी जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि पाने के हकदार हैं। यानि, उनकी जमा रकम पांच लाख रुपए के आसपास है। आरबीआई के अधिकारियों का कहना है कि पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक के पास इतने रुपए नहीं हैं कि वह अपने सभी जमाकर्ताओं की जमा पूंजी वापस कर सके। इसीलिए उसे आगे बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।