नई दिल्ली: आजकल UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) का इस्तेमाल आम हो गया है और लोग कैश लेन-देन की जगह इसे प्राथमिक विकल्प मानते हैं। हालांकि, कभी-कभी गलत UPI आईडी पर पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सही तरीके से शिकायत करके आप अपने पैसे वापस पा सकते हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने यूपीआई ट्रांजेक्शंस के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। अगर आपने गलती से किसी गलत UPI आईडी पर पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, तो आपको 24 से 48 घंटों के भीतर रिफंड मिल सकता है, विशेषकर जब सेंडर और रिसिवर का बैंक एक ही हो। यदि बैंकों के बीच अंतर है, तो रिफंड में थोड़ा अधिक समय लग सकता है।
फौरन दर्ज कराएं शिकायत
गलत ट्रांजेक्शन पर अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए, पहले उस व्यक्ति से संपर्क करें, जिसे गलती से पैसे भेजे गए हैं। आप ट्रांजेक्शन डिटेल्स साझा करके पैसे वापस मांग सकते हैं। इसके अलावा, UPI प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और ट्रांजेक्शन की जानकारी दे सकते हैं। टोल-फ्री नंबर 1800-120-1740 पर कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कई पेमेंट ऐप्स के कस्टमर केयर नंबर भी उपलब्ध हैं, जहां आप शिकायत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एनपीसीआई (NPCI) पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है, जिससे आपका पैसा समय पर वापस मिल जाएगा। इस आसान गाइडलाइन का पालन करके आप अपने गलत UPI ट्रांजेक्शन के मामले को सुगमता से सुलझा सकते हैं और अपने पैसे की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं।