विशाखापत्तनम : कोई भी वाहन चलाते वक्त यातायात नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। यातायात नियमों के उल्लंघन पर ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है। इन नियमों को सरकार हमारी सुरक्षा के लिए बनाती है। अगर लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस चालान करती है। अब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रैफिक नियमों में एक नया बदलाव किया है। इस नए नियम के तहत किसी भी टू-व्हीलर पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।
1 सितंबर से लागू होंगे नए नियम
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का यह नया नियम 1 सितंबर से विशाखापट्टनम शहर में लागू हो जाएगा। देश के कई बड़े शहरों में इस नियम का पालन पहले से किया जा रहा है। दिल्ली में भी यह नियम लागू है, और पालन न करने पर चालान काटा जाता है। विशाखापट्टनम में इस नियम के उल्लंघन पर 1035 रुपये का चालान लगाया जाएगा.
क्या हैं ट्रैफिक नियम?
– टू-व्हीलर पर हेलमेट: बाइक या स्कूटर पर सवार दोनों राइडर्स को हेलमेट लगाना जरूरी है। हेलमेट की गुणवत्ता पर भी ध्यान देना आवश्यक है। ISI मार्क वाले हेलमेट का उपयोग करना चाहिए.
– चार-व्हीलर पर सीट बेल्ट: गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठे दोनों व्यक्तियों को सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। भविष्य में गाड़ी में पीछे बैठे पैसेंजर्स के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया जा सकता है.
– स्पीड लिमिट: गाड़ी चलाते वक्त स्पीड लिमिट का पालन करना चाहिए। यह लिमिट हर क्षेत्र और वाहन के प्रकार के अनुसार तय की जाती है.
– नशे में ड्राइविंग: शराब या अन्य किसी नशे की हालत में गाड़ी चलाना मना है। ऐसा करते पकड़े जाने पर मोटा चालान और जेल की सजा हो सकती है.
ये नियम सड़क पर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं और इन्हें पालन करके हम सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं.