स्कूल में हिजाब विवाद, प्रिंसिपल ने छात्राओं को भेजा बाहर, दो चोटी बांधने का आदेश, जाने पूरा मामला
बिजनौर: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में जनता इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा हिजाब पहनकर स्कूल आई छात्राओं को बाहर भेजे जाने का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में छात्राएं हिजाब पहने हुए स्कूल यूनिफॉर्म में नजर आ रही हैं और बता रही हैं कि उन्हें असेंबली के बाद स्कूल से बाहर भेज दिया गया।
छात्राओं ने आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल ने हिजाब के कारण उन्हें स्कूल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। इसके बजाय, प्रिंसिपल ने उन्हें हिजाब हटाने और स्कूल में दो चोटी बांधकर आने का आदेश दिया। यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है और सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया है।
प्रिंसिपल ने छात्राओं से परिजनों को स्कूल लाने को कहा
बिजनौर के जनता इंटर कॉलेज में हिजाब पहनकर स्कूल आईं छात्राओं ने आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल ने उन्हें स्कूल से बाहर भेजते हुए परिजनों को भी स्कूल लाने का आदेश दिया। छात्राओं ने कहा कि प्रिंसिपल ने हिजाब हटाने और दो चोटी बांधने के निर्देश दिए हैं।
इस मुद्दे पर डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर से संपर्क किया गया, जिन्होंने पुष्टि की कि मामला उनके संज्ञान में है और इसकी जांच की जा रही है।
मुंबई हिजाब मामले पर क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के चेंबूर स्थित कॉलेजों में हिजाब, बुर्का और नकाब पर पाबंदी पर याचिकाकर्ता लड़कियों को फौरी राहत दी है। अदालत ने कॉलेज द्वारा जारी सर्कुलर पर अंतरिम रोक लगा दी थी ।
सुप्रीम कोर्ट में कॉलेज की वकील माधवी दीवान ने कहा कि चार हजार से अधिक मुस्लिम छात्राएं बिना नकाब के पढ़ाई कर रही हैं। कोर्ट ने कॉलेज में हिजाब, नकाब, बुर्का, पटका और अन्य धार्मिक पहनावों पर रोक के आदेश पर रोक लगाई।