नई दिल्ली: अमेरिका में पढ़ रहे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है. अमेरिकन आइडेंटिटी और USCIS के नियमों में बदलाव आए हैं .ये बदलाव खासकर टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए लाई गई है .साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स यानी STEM विषयों पर पढाई करने वाले इस खबर को अंत तक पढ़ें .ये खबर खासकर आप लोगों के लिए ही है .अभी से पहले अमेरिका में पढने वाले स्टूडेंट्स को पढाई खत्म होने के सिर्फ एक साल बाद तक वहां नौकरी करने का मौका मिलता था . STEM सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स खुश हो जाएं . आपको अब दो साल का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। अपनी पढाई के बाद अब आप और दो साल अमेरिका में काम कर सकते हैं . तो STEM सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स अब 3 साल अमेरिका में काम कर सकते हैं .ये नए नियम OPT के तहत लागू होंगे .
आपको बता दे की इतना ही नहीं , इन नियमों में 6 और जरुरी बातें बताई गयी हैं:
इन नए नियमों में ये साफ़ साफ़ लिखा है की F1 वीजा वाले स्टूडेंट्स हर सेमेस्टर में एक क्लास या अधिकतम 3 ऑनलाइन क्रेडिट अपने करिकुलम में शामिल कर सकते हैं. इतना ही नहीं अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग कर रहा है तो उनके कोर्स को भी मान्यता दी जाएगी . इसका फायदा ये है की इस नियम के अनुसार इन सभी बच्चों को बिना नियम के उल्लंघन किए इनके फायदे उठाने का अवसर मिलेगा .USCIS के वर्डिक्ट के अनुसार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एसोसिएट, बैचलर, मास्टर्स या डॉक्टरेट डिग्री प्रोग्राम पूरा करने के बाद पोस्ट-कंप्लीशन OPT के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एसोसिएट डिग्री, हाई स्कूल डिप्लोमा और बैचलर डिग्री के बीच की एक एजुकेशनल डिग्री है . ये आमतौर पर दो साल की होती है। नए नियमों में यह भी साफ किया गया है कि F1 वीजा वाले छात्र एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर ले सकते हैं। इसकी भी एक शर्त है। शर्त ये है कि दोनों स्कूल स्टूडेंट और एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम (SEVP) द्वारा प्रमाणित हों। यह नियम बाकी के कोर्सेस जैसे- बैचलर के लिए स्ट्रीम चेंज, मास्टर्स प्रोग्राम में भी लागू होगा।
स्टूडेंट्स को मिलेगा 60 दिनों का डीसाईडिंग टाइम !
यूएससीआईएस के नियमों के अनुसार OPT को पूरा करने के बाद भी छात्रों के पास पूरे 60 दिनों का ग्रेस टाइम रहेगा। दिए गए ग्रेस टाइम में स्टूडेंट्स अपने डिग्री के लेवल को भी बदल सकते हैं. किसी दूसरे SEVP सर्टिफाइड स्कूल में ट्रांसफर ले सकते हैं. इतना ही नहीं किसी और नॉन-इमिग्रेंट या इमिग्रेंट स्टेटस में बदलाव के लिए USCIS के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आईए अब कुछ ध्यान देने वाली बातों पर गौर करें : छात्र ने जिस कंपनी में अपना OPT पूरा किया है, वह F1 वीज़ा होल्डर को H-1B वीज़ा के लिए स्पॉन्सर कर सकता है। इस स्पोंसोर्शिप के पहले आपको एक लाटरी सिस्टम से गुजरना पड़ता है ।आपको बता दे की ये जरूरी नहीं कि सभी छात्रों को इस रास्ते से वर्क वीजा (US Work Visa) मिल ही जाए।
USA में OPT के लिए आवेदन का समय क्या है ?
ऊपर दिए गए नए नियमों में STEM OPT एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करने का भी एक डेट लिमिट है । इसमें काफी सारे टेक्निकल बदलाव लाये गए हैं । F1 छात्रों को अपना फॉर्म I-765 (एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन- EAD के लिए) अपने मौजूदा EAD एक्सपायर होने से 90 दिन पहले तक सबमिट करना होगा।
इस पर स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम का क्या कहना है ?
USCIS के अनुसार विदेश में स्टडी प्रोग्राम के दौरान SEVP सर्टिफाइड स्कूल में एनरोल छात्र, स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इन्फॉर्मेशन सिस्टम में वैलिड रह सकता है। शर्त ये है की उसके कोर्स के खत्म होने का समय 5 महीने से ज्यादा न हो । अगर कोर्स की अवधि 5 महीने से ज्यादा है, तो छात्र को एक नया फॉर्म I-20 (नॉन इमिग्रेंट स्टूडेंट स्टेटस के लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट) लेना होगा।