नीट परीक्षा के शोर शराबे के बीच सरकार ने लागू किया पब्लिक एग्जामिनेशन्स एक्ट, परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग गैर जमानती अपराध
जमशेदपुर: नीट परीक्षा के शोर शराबे के बीच सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ़ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू कर दिया है। इस एक्ट का गजट नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशंस ने जारी किया। यह बिल संसद के लोकसभा और राज्यसभा के बजट सेशन में 10 फरवरी को पास किया गया था। इस ऐक्ट के लागू होने के बाद केंद्र सरकार पब्लिक एग्जामिनेशंस में नकल रोकने के लिए कदम उठाएगी और परीक्षा को बड़े पारदर्शिता और विश्वसनीयता के साथ संपन्न कराया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 फरवरी को इस बिल को सहमति दी थी। इसके बाद यह एक्ट बना है। यह एक्ट लागू होने के बाद अब केंद्र सरकार ऐसी एजेंसियां तैयार करेगी जो सार्वजनिक बड़ी परीक्षाओं में चीटिंग को रोकेगा। यह एजेंसी किसी भी परीक्षा के पूर्व परीक्षा की गुप्त सूचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए कदम उठाएगी। परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग और पेपर लीक के मामले के आरोपियों को तीन से 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान इसमें रखा गया है। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए या कराते हुए पकड़े गए लोगों के लिए यह अपराध गैर जमानतीय बनाया गया है।